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गुजरात कोर्ट का फैसला…गलती से एक बार किया सेक्स, व्याभिचार या धोखा नहीं!

extra-marital-affair

हाई कोर्ट ने शादी के बाद धोखे और व्याभिचार को परिभाषित करते हुए ये कहा

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यदि विवाह के बाद कोई पुरुष या स्त्री लगातार किसी और से शारीरिक सम्बन्ध बनाये रखते है तो ये व्याभिचार और धोखे की श्रेणी में आता है. इस परिस्थिति में तलाक हो सकता है और तलाक मांगने वाले को हर्जाना देने की कोई ज़रूरत नहीं है.

आगे पढ़िए कोर्ट की आखिर क्या राय है one night stand के बारे में…

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