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गुजरात कोर्ट का फैसला…गलती से एक बार किया सेक्स, व्याभिचार या धोखा नहीं!

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जब केस हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को जैसे का तैसे रखा.

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कोर्ट ने कहा कि उस औरत ने जानबूझ कर विवाह के बाद भी दुसरे मर्द से सम्बन्ध रखे इतना ही नहीं जब वो गर्भवती थी तो भी उसने गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाये रखे. ये सब धोखे की श्रेणी में आता है और तलाक के लिए जायज़ वजह है. उसके पति को इस तलाक के लिए हर्जाना देने की कोई आवश्यकता नहीं है.

इसके बाद हाई कोर्ट ने जो कहा वो सबसे चौंका देने वाला था… आगे पढ़िए

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