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शादी से पहले जरूर करें ये एग्रीमेंट – तलाक हुआ तो मिल सकता है फायदा !

प्रीनपच्‍युअल एग्रीमेंट

आजकल लोग प्‍यार तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं लेकिन उस प्‍यार की उम्र कितनी लंबी होगी ये कोई नहीं जानता।

शादी के बाद कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जब बात तलाक तक पहुंच जाती है। ऐसे में किसी एक पार्टनर पर फाइनेंशियल क्राइसेस जैसी परेशानी आ सकती है।

अगर आप भविष्‍य में ऐसी किसी परेशानी से बचना चाहते हैं तो शादी से पहले एक ऐसे एग्रीमेंट के बारे में सोचना चाहिए जो शादी के बाद आप दोनों की प्रॉपर्टी का आसानी से बंटवारा करवा सके।

कई जाने-माने वकीलों का कहना है कि शादी से पहले हर कपल को प्रीनपच्‍युअल एग्रीमेंट जरूर साइन करना चाहिए।

इस एग्रीमेंट में पति-पत्‍नी के बीच फाइनेंशियल एग्रीमेंट का पूरा ब्‍योरा होता है। अगर भविष्‍य में आप दोनों के बीच किसी भी वजह से तलाक लेने जैसी परिस्थिति बन जाती है तो उस समय यह एग्रीमेंट आपके बहुत काम आ सकता है। प्रॉपर्टी, जायदाद को लेकर भी इससे मदद मिलती है। साथ ही इसमें बच्‍चों की परवरिश का अधिकार भी आता है।

प्रीनपच्‍युअल एग्रीमेंट में शादी से पहले कपल को अपनी पूरी संपत्ति की जानकारी देनी जरूरी होती है। एग्रीमेंट को कोर्ट से लागू नहीं कराया जा सकता। तलाक की प्रक्रिया में एग्रीमेंट कोर्ट के काम आता है।

इस एग्रीमेंट को शादी के पहले या बाद में भी बनाया जा सकता है। ये एग्रीमेंट दोनों लोगों के वकील मिलकर बनाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस एग्रीमेंट का कोई रजिस्‍ट्रेशन नहीं होता है। इसमें समझौता करने से पहले सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। एक बार साइन करने के बाद तलाक की नौबत आ जाए तो उस समय आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं।

भारत में बहुत कम ही लोग प्रीनपच्‍युअल एग्रीमेंट में विश्‍वास करते हैं।

लेकिन शादी से पहले अगर ये करवा लिया जाए तो बेहतर होता है। बच्‍चों को भी इस एग्रीमेंट से काफी फायदा होता है।

इस एग्रीमेंट की मदद से तलाक के बाद बच्‍चों के अधिकारों और जिम्‍मेदारियों को लेकर पारदर्शिता होती है। इससे गुज़ारा भत्ता के फैसले में दोनों पक्षों को सहूलियत मिलती है।