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एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर कहीं मारे जाते हैं पत्थर तो कहीं कोड़े, जानिए क्या है दुनियाभर के देशों के कानून

अडल्टरी कानून  –  एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन दिनों बहुत आम बात हो गई है और इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे पर बहस चल रही है.

भारत में अडल्टरी कानून (विवाहेतर संबंध) के तहत सिर्फ़ पुरुषों को ही सजा का प्रावधान है, साथ ही इसमें कुछ ऐसी बातें भी है जो पत्नी को पति की संपत्ति के बताती है, इन्हीं मुद्दों पर बहस चल रही है. इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा, फिलहाल हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के अलग-अलग देशों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़े कानूनों के बारे में.

अडल्टरी कानून –

​एशियाई देश

भारत के अलावा एशिया के सिर्फ तीन देश दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और ताइवान में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को अपराध की श्रेणी में रखा गया था, मगर दक्षिण कोरिय ने साल 2015 में इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया. जापान ने 1947 में इसे अपराध मानने से इनकार कर दिया. फिलीपींस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफयेर के मामले में 4 महीने से लेकर 6 साल तक की सजा का प्रावधान है.

​मुस्लिम देश

मुस्लिम देश एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर ज़्यादा सख्त हैं. सऊदी अरब, पाकिस्तान और सोमालिया समेत कई मुस्लिम देशों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को न सिर्फ अपराध माना जाता है, बल्कि इसके लिए गंभीर सजा भी दी जाती है.

सऊदी अरब में जहां पत्थर मार-मारकर जान से मारने की सजा का प्रावधान हैं, वहीं पाकिस्तान में ऐसे मामलों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है. गंभीर अपराध के लिए पत्थर मार-मारकर मारने या 100 कोड़े सार्वजनिक रूप से मारने का प्रावधान है.

दूसरे मामले में दस साल तक जेल की सजा दी जाती है. सोमालिया में पत्थर मार-मारकर मारने की सजा है, अफगानिस्तान में सार्वजनिक रूप से 100 कोड़े मारने का प्रावधान है. जबकि मिस्र में महिलाओं को 2 साल तक जेल की सजा और पुरुष को छह महीने तक जेल की सजा होती है. ईरान इस मामले में काफी सख्त है वहां तो सीधे फांसी दे दी जाती है.

तुर्की ने 1996 में इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया.

अमेरिका

अमेरिका के 21 राज्यों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लीगल माना गया है.

न्यूयॉर्क समेत कई राज्यों में पति या पत्नी को धोखा देने को मामूली जुर्म माना जाता है.

जबकि इदाहो, मैसाचूसट्स, मिशिगन, ओकलाहोमा और विसोकोंसिन जैसे राज्यों में यह गंभीर अपराध है और इसके लिए दोषी व्यक्ति पर जुर्माना लगाने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जाती है.

भारत

आईपीसी के सेक्शन 497 के मुताबिक अगर कोई विवाहित पुरुष किसी शादीशुदा महिला से उसके पति के मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाता है तो वह अपराध करता है और इसके लिए सजा का प्रावधान है.

ये है अडल्टरी कानून – आपको बता दें कि यूरोप, लैटिन अमेरिका के देश, एशिया के कई देश और ऑस्ट्रेलिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को गुनाह नहीं माना जाता है.  अब देखना ये है कि भारत की सर्वोच्च अदालत इस मामले में अडल्टरी कानून के बारे में क्या फैसला सुनाती है, क्या यहां भी इसे अपराध की श्रेणी से हटा दिया जाएगा? फिलहाल तो अदालत के रुख से यही लग रहा है.

Kanchan Singh

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